पेसा से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई, समय की मांग करते हुए खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी को निर्धारित की...
Jharkhand Desk: पेसा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे. सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार हो चुका है. मसौदे को कैबिनेट के समक्ष भेज दिया गया है. इसको कभी भी कैबिनेट में पेश किया जा सकता है. सरकार की ओर से दलील पेश करने के बाद समय की मांग की गई. खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की है.
दरअसल, 18 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियमावली लागू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर को तय सुनवाई के दौरान टाइम फ्रेम करने को कहा था. तब सरकार की ओर से बताया गया था कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, दलील पेश की.
बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दिया था. राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक को हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गयी है.