निवेशकों के डूबे पैसे दिलाने के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सदस्यीय कमिटी और 45 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने के दिये आदेश
झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को निवेशकों के पैसों की वापसी के लिए दायर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई हुई। इसी आलोक में कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि छोटे निवेशक अधिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इनकी राशि की वापसी के लिए राज्य सरकार 45 दिन में एक हाई लेवल कमेटी बनाये और इसका नोटिफिकेशन जारी करे। हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि इस हाई लेवल कमेटी में रिटायर चीफ जस्टिस अध्यक्ष होंगे और इसमें तीन सदस्य होंगे। इसमें सेक्रेटरी बोर्ड आफ ऑफ रिवेन्यू एवं CBI के DIG रैंक के अफसर होंगे। कमेटी चरणबद्ध तरीके से योजना बनकार निवेशकों के गबन किए गए पैसे को वापस दिलाने का काम करेगी।
इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर का समय दिया है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार यादव ने दलील दी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही थी। बता दें कि पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बनायी गयी सीआईडी के IG की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी के बनाने की सलाह को नहीं माना था। अब इस मामले में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। गौरतलब है कि नन बैंकिंग कंपनियों से जब्त की गयी रकम को ED और CBI के बैंकों में रखा गया है।