हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में तय किया आरक्षण, पारा शिक्षकों को 100 और गैर पारा को 14 पदों पर दी जाए प्राथमिकता 

 

झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि पारा शिक्षकों के लिए 100 सीटें और गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए 14 सीटें आरक्षित रखी जाएं।

अदालत ने आयोग को यह भी निर्देशित किया कि अगली सुनवाई से पूर्व वह मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश लेकर उपस्थित हो। यह याचिका रेशमी कुमारी, गिरिधर प्रसाद सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि तय की है।