झारखंड में 3451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट की हरी झंडी, अगले मार्च तक परीक्षा उसके बाद मई में RESULT 

Jharkhand Desk: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 3451 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है. जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी है. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है. यदि समय पर यह नहीं होता है तो आयोग पर कोर्ट अवमानना का केस चलेगा.
 

Jharkhand Desk: राज्य में मई 2026 तक 3451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित करेगा. इसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अगले मार्च में परीक्षा लेने के बाद मई तक रिजल्ट जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. झारखंड हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में आ रही बाधा दूर हो गई है.

शुरू की जाएगी विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया

इधर, झारखंड कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है. आयोग का मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इधर, इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है.

छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला कहते हैं कि राज्य में छात्रों के लिए सबसे बड़ी परेशानी समय पर चयन परीक्षा का न होना है. ऐसे में यदि जेएसएससी हाईकोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार ससमय चयन प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो यह बड़ी बात होगी.

आयोग पर हो सकता है अवमानना ​​का केस

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 3451 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है. जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी है. अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है. यदि समय पर यह नहीं होता है तो आयोग पर कोर्ट अवमानना का केस चलेगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर अवमानना का मामला भी सरकार पर चलाया जा सकता है.

नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा

कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी गई है लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण विज्ञापन जारी करने का कार्य रोक दिया गया है. इस पर अदालत ने आयोग से पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा.

आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि मार्च 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. गौरतलब है कि इसके माध्यम से दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा. इन स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है.