यूपी में खत्म होगा 60 साल पुराना शॉप एक्ट! लागू होगा नया OSH Code, दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए बदलेंगे नियम

 

UP News: उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार छह दशक से अधिक समय से लागू दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम (शॉप एक्ट) को समाप्त कर उसकी जगह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता-2020 (OSH Code) लागू करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को श्रम विभाग ने सरकार के पास भेज दिया है और अब अंतिम फैसला राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारी संस्थानों को OSH Code के तहत पंजीकरण कराना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

दरअसल, इसी वर्ष 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने शॉप एक्ट में संशोधन करते हुए 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण से छूट दी थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के श्रम कानूनों के अनुरूप लागू होने वाले OSH Code में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होने से नियमों में विरोधाभास की स्थिति बन गई है। इसी वजह से राज्य सरकार पुराने शॉप एक्ट को समाप्त करने की तैयारी कर रही है।

केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि व्यापारियों को दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए राज्य में एकीकृत व्यवस्था लागू करने के लिए शॉप एक्ट को हटाकर केवल OSH Code लागू किया जाएगा।

नया श्रम कोड लागू होने के बाद कारोबारियों को कई प्रशासनिक राहत भी मिलेगी। पहले जहां अलग-अलग विभागों में कई प्रकार के पंजीकरण और लाइसेंस लेने पड़ते थे, वहीं अब केवल एक ही रजिस्ट्रेशन और एक ही लाइसेंस पर्याप्त होगा। इसके अलावा फॉर्म और रिटर्न की संख्या में भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे अनुपालन प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं अधिक आसान हो जाएगी।

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से श्रम कानूनों में पारदर्शिता बढ़ेगी, व्यापार करने में आसानी होगी और उद्योगों के लिए एक सरल एवं आधुनिक नियामक ढांचा तैयार किया जा सकेगा। अब इस प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में नया श्रम कानून प्रभावी हो जाएगा।