दिल्ली HC ने कांग्रेस नेताओं को दिया आदेश, कहा- स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट जल्द करें डिलीट 

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है. इतना ही नहीं पवन खेड़ा को हाईकोर्ट ने उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे. 

बता दें कि स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है. ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बेटी पढ़ाई करती है कोई बार नहीं चलाती. कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था. अब उसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

बता दें कांग्रेस नेता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्टोरेंट को लेकर हमला साधा था. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि, वह जिस पार्टी से जुड़ी हैं, उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है...  जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है.