दिल्ली HC हुई सख्त, कहा- फ्लाइट में जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए 

 

भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. इस बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गई हैं. जी हां दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

आपको बता दें कि हवाई यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को फ्लाइट और हवाई अड्डों पर मास्क पहनने का नियम सख्ती से लागू करने की बात कही है. जी हां विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को एयरपोर्ट से बाहन करने और फ्लाइट से उतारने देने जैसे एक्शन भी लिए जाने चाहिए.

इतना ही नहीं दिल्ली कोर्ट ने ये भी कहा कि, कोरोना के चलते जो नियम हैं, उसे जमीनी स्तर लागू होना जरूरी है. इसके लिए डीजीसीए को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों और अन्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करने चाहिए.