भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को SC ने सुनाई चार महीने की सजा, 2 हजार का जुर्माना भी 
 

 

सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है. जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया.

माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपए) भी वापस करने को कहा गया है. माल्या ने ये रकम अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर की थी. ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. वैसे बता दें माल्या ने न सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है. माल्या को 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी. कोर्ट ने 2020 में 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली माल्या की याचिका को भी खारिज कर दिया था. इसके बाद 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था.