Big News: GST Council ने सभी प्रस्तावों को दी मंजूरी, 22 सितंबर से लागू होंगे नए टैक्स स्लैब

 

New Delhi: 56वीं GST Council की बैठक में आज बड़े फैसले लिए गए। सभी प्रस्तावों पर सहमति बन गई है और अब 22 सितंबर से नए बदलाव लागू होंगे। काउंसिल ने दो स्लैब- 5% और 18% पर सहमति दी है। वहीं, 12% और 28% दरें खत्म कर दी गई हैं।

लग्जरी और सिन्‍न गुड्स पर 40% GST

काउंसिल ने तय किया है कि तंबाकू उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक, जुआ, बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, लग्जरी गाड़ियां और प्रोसेस्ड जंक फूड जैसी चीजों पर अब 40% GST लगेगा। इन पर अलग-अलग सेस भी लागू रहेगा।
    •    तंबाकू और गुटखा: 40% GST + सेस (कुछ मामलों में 96% तक)
    •    कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक: 40% GST + 12% सेस
    •    जुआ और ऑनलाइन गेमिंग: 40% GST (बिना सेस)
    •    लग्जरी गाड़ियां (SUV, 1500cc से ऊपर इंजन वाली): 40% GST + 22% सेस
    •    पैकेज्ड फास्ट फूड और हाई शुगर/सॉल्ट वाले स्नैक्स: 40% GST

रोज़मर्रा की चीज़ों पर राहत

सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई ज़रूरी सामानों पर टैक्स घटा दिया है।
    •    सीमेंट, AC, TV, डिशवॉशर और छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% GST कर दिया गया है।
    •    33 जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
    •    बीमा सेवाओं पर GST छूट दी गई है, जिसे बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

खजाने पर असर, लेकिन खपत में बढ़ोतरी की उम्मीद

नए टैक्स ढांचे से सरकार को करीब ₹99,000 करोड़ का बोझ उठाना होगा। हालांकि, लग्जरी और सिन्‍न गुड्स पर 40% GST से लगभग ₹45,000 करोड़ की भरपाई होने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि FMCG और डिस्क्रेशनरी खर्च में तेजी आएगी, जिससे बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST Council में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उपभोक्ताओं को राहत और उद्योग को मजबूती देने के लिए यह बड़ा कदम है।