BJP–RSS टिप्पणी विवाद में बड़ा अपडेट, मल्लिकार्जुन खड़गे पर FIR की मांग वाली याचिका पर अदालत ने सुनवाई बढ़ाई आगे...
FIR Against Mallikarjun Kharge: राजनीतिक बयानबाजी से जुड़े एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) को लेकर कथित रूप से दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
बुधवार को सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी ने कहा कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. इस मामले पर दलीलें रखने वाले वकील आज उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम या राजनीतिक बयान के दौरान खड़गे ने BJP और RSS को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर विवाद खड़ा हो गया. इसी आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग अदालत में की गई थी.
बुधवार को सुनवाई के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पेश वकील ईशा बख्शी ने कहा कि उनकी ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है. इस मामले पर दलीलें रखने वाले वकील आज उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 29 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
जनवरी में किया था नोटिस जारी: दरअसल, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 20 मार्च को जवाब दाखिल किया गया गया था. मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने 29 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था. 13 दिसंबर, 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था.
लगाए थे यह आरोप: मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की है. इसमें कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए. साथ ही कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लगाया था.
नहीं आता क्षेत्राधिकार में: याचिकाकर्ता की ओर से वकील गगन गांधी ने कहा कि आरएसएस के सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से आहत है. इस मामले में कोर्ट ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और यह सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है.