दिल्ली हाईकोर्ट से बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह को मिली बड़ी राहत, निचली अदालत की सजा निलंबित
New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार वर्ष की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था. राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.
उक्त घटना 31 दिसंबर 2018 की रात फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल के जश्न के दौरान घटी थी. समारोह के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी. अदालत ने विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गन कल्चर और सत्ता के अहंकार की तीखी आलोचना भी की थी.
इस पूरे मामले में अदालत ने विधायक की पत्नी रेनू सिंह समेत तीन अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था. राजू सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद से ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा भी मंडरा रहा था.
बहरहाल, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत और सजा के स्थगन का आदेश जारी होते ही साहेबगंज क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है. स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और बधाई देकर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया.