राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश वर्मा समेत 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जजों को प्रमोशन दिया था. इसके बाद गुजरात सरकर ने इन जजों की नियुक्ति का आर्डर भी जारी कर दिया था. प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर गुजरात के दो ज्यूडिशियल ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी. इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 12 को मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात हाई कोर्ट और राज्य सरकार को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार ने याचिका के लंबित रहने दौरान जजों के ट्रांसफर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया. इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी की. हम हाई कोर्ट की प्रमोशन की सिफारिश और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जजाें का पदोन्नति मेरिट और सीनियोरिटी के सिद्वांत के साथ परीक्षा को पास करने पर होनी चाहिए. जस्टिस शाह ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और सरकार नोटिफिकेशन गलत हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा यह अंतरिम आदेश है.