राहुल गांधी को लगा झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज 

 

सूरत के सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। राहुल गांधी ने दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. वहीं अब राहुल गांधी शुक्रवार को अहमदाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

आपको बता दें कि सूरत के सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा- डिसमिस. जज मोगरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. अब राहुल अहमदाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

जानकारी के लिए बता दें 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. वहीं इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राहुल गांधी ने अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में रेग्यूलर बेल के साथ दो साल की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. हालांकि 20 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और नीचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.