शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान! 6 महीने में लागू होगा UCC, इन कानूनों पर भी बड़ा फैसला
Kolkata: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को राजधानी कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद (VHP) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगले छह महीने के भीतर ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के अनुरूप काम करेगी और भारतीय संस्कृति तथा पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में UCC का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
UCC लागू करने के लिए हाईलेवल कमेटी का गठन
शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।
यह समिति राज्य के लिए प्रस्तावित UCC ड्राफ्ट बिल की समीक्षा करेगी। इसके जरिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में अलग-अलग समुदायों के लिए लागू नियमों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव है।
बीजेपी के चुनावी वादे में शामिल था UCC
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में UCC लागू करना बीजेपी के 2026 विधानसभा चुनाव के प्रमुख वादों में शामिल था। उनके मुताबिक, सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है और प्रस्तावित कानून को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
UCC लागू होने की स्थिति में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव की संभावना होगी। हालांकि, अंतिम प्रावधान प्रस्तावित विधेयक और उसकी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे।
1,000 करोड़ रुपये से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का ऐलान
कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्षों में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ पर कानून का दावा
शुभेंदु अधिकारी ने अगले छह महीनों के भीतर ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने की बात कही। ये शब्द राजनीतिक बहस में इस्तेमाल होते रहे हैं और इनके कानूनी दायरे तथा परिभाषा को लेकर अलग-अलग राजनीतिक एवं सामाजिक मत रहे हैं।
फिलहाल, प्रस्तावित कानूनों के विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनसे जुड़े मामलों में सरकार किस तरह की कानूनी व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है।
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