UIDAI ने शुरू की मृत्यु रिपोर्टिंग सेवा, अब तक 1.17 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय 

 

भारत में आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नागरिकों के लिए मायआधार पोर्टल पर एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के दिवंगत सदस्य की मृत्यु की जानकारी ऑनलाइन दे सकता है।

UIDAI ने यह पहल आधार डाटाबेस की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनाए रखने के उद्देश्य से की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई को जारी एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के माध्यम से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त किए गए हैं। इन आंकड़ों की जांच और पुष्टि के बाद करीब 1.17 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

इसके साथ ही उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी रिकॉर्ड प्राप्त किए जा रहे हैं, जहां CRS लागू नहीं है। अभी तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु मामलों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, और उनका सत्यापन जारी है।

9 जून से शुरू हुई नई 'डेथ रिपोर्टिंग' सेवा
UIDAI की यह नई सेवा 9 जून 2025 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत अब परिवार के सदस्य मायआधार पोर्टल पर लॉग इन करके, मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और अन्य संबंधित विवरण भरकर रिपोर्ट कर सकते हैं।

UIDAI ने बताया कि प्रस्तुत जानकारी की जांच और सत्यापन के बाद मृत व्यक्ति का आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा या आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

UIDAI ने अन्य स्रोतों से भी मृत्यु डेटा प्राप्त करने की योजना बनाई
UIDAI केवल नागरिक पंजीकरण प्रणाली तक सीमित नहीं रहकर बैंकों और अन्य आधार से जुड़ी संस्थाओं से भी मृत्यु डेटा प्राप्त करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही राज्यों की सहायता से ऐसे आधार धारकों की पहचान की जा रही है जो अब जीवित नहीं हैं।

100 वर्ष से अधिक आयु वाले आधार धारकों पर पायलट प्रोजेक्ट
UIDAI ने एक पायलट योजना की शुरुआत भी की है, जिसके तहत 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार कार्ड धारकों का जनसांख्यिकीय डेटा राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित व्यक्ति अभी जीवित है या नहीं। सत्यापन के बाद ही ऐसे आधार नंबरों को निष्क्रिय किया जाएगा।

मृत्यु की रिपोर्टिंग का महत्व
UIDAI ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी परिवार सदस्य की मृत्यु के बाद, मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात मायआधार पोर्टल पर उसकी सूचना अवश्य दें। इससे मृत व्यक्ति के आधार नंबर का गलत या अनधिकृत उपयोग रोका जा सकेगा और सरकारी डाटाबेस को अद्यतन बनाए रखने में मदद मिलेगी।