ऱांची: हाईकोर्ट में जल्द निकाय चुनाव कराने को लेकर हुई सुनवाई, राज्य सरकार को 4 में सप्ताह जवाब देने को कहा

 

Ranchi:झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई में हुई। प्रार्थी की ओर सेअधिवक्ता विनोद सिंह ने पैरवी की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। प्रार्थी ने रांची नगर निगम में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को भी चुनौती दी है। 

बता दें कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो  सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंप ने का निर्णय लिया गया है। अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अगर उन्हें  आवश्यकता होगी तो वह  नगर विकास एवं आवास विभाग से परामर्श लेंगे। निकायों का चुनाव नहीं होने पर यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू की गई है। 27 अप्रैल तक राज्य में निकाय चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से चुनाव संपन्न नहीं हो सका है।