मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर, जानें क्या है मामला 

 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजयाल सहित राज्य भर के सभी उत्पाद अधीक्षकों के खिलाफ भी परिवाद दायर किया गया है. कोर्ट ने इस परिवाद को स्वीकार भी कर लिया है. 

दरअसल, मुजफ्फरपुर के वकील सुशील सिंह ने राज्यभर में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा सूचना के अधिकार के तहत मांगा था. जिसके जवाब में उन्हें बताया गया कि पूरे राज्य में अबतक 243 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है. सुशील सिंह का आरोप है कि राज्य में शराबबंदी कानून तो लागू की गई लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं कराया गया, जिसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हुए हैं. 

सुशील सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों को दोषी बताते हुए मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में नीतीश कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर कराया है. सुशील सिंह ने 243 लोगों की गैर इरादतन हत्या के आरोप में IPC की धारा 304,120 (बी), 34 के तहत परिवाद दायर कराया है. इस परिवाद को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसपर 16 सितंबर को सुनवाई होगी.