दुलारचंद यादव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 4 दिसंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश, 24 अक्टूबर को पार्टी से निकाले गए
मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले संबंधित जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। इससे पहले उनके सरेंडर की समय सीमा 1 दिसंबर तय होने की बात सामने आई थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से 19 मार्च 2026 को दिए गए जमानत आदेश को अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया है। अदालत ने जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या और आरोपों की गंभीरता पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़कर किस आधार पर देखा गया। अदालत का मानना है कि जमानत पर फैसला लेते समय इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी को चार महीने के भीतर मामले की जांच पूरी कर पूरक आरोपपत्र (Supplementary Charge Sheet) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई चार महीने बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।