एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र को उम्रकैद की सजा

 

बूथ लूटने के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र को छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद देने के साथ ही 40000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. 

बता दें साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में  दोषी करार रह चुके रवींद्र नाथ मिश्र को छपरा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 7 दिन पहले उन्हें इस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था. वहीं, उनके भाई हरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था. 

साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था. उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गयी थी, जिसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी. सजा के बाद इस मामले में सुनवाई करने वाले सहायक लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह ने पूरी जानकारी दी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्र मोहन तिवारी भी न्यायालय में उपस्थित थे. गौरतलब है कि रविंद्र मिश्रा वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और राबड़ी देवी के सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे.