राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से मिली राहत, अब निचली अदालत में नहीं होना होगा पेश 

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट से दो साल की सजा पा चुके राहुल को इसी मामले में फिलहाल पटना की एक निचली अदालत में पेश नहीं होना होगा, क्योंकि उच्च अदालत ने इस पर 15 मई, 2023 तक इस पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को  मोदी सरनेम मामले को लेकर पटना की निचली अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल,2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी. अब उन्हें पटना की निचली अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा.

दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी. इसी मामलें में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इसी मामलें में सूरत कोर्ट उन्हें पहले ही दो वर्षों की सजा सुना चुकी है, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता भी खोनी पड़ी. अब पटना कोर्ट से इसी मामले को लेकर फिलहाल उन्हें राहत मिली है.