दहला देने वाला खुलासा: सरकारी खेत की जमीन निजी नाम करने पर CO सस्पेंड, विजय सिन्हा का सख्त एक्शन
Bihar Political News: बिहार में सरकारी जमीन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में सरकारी कृषि भूमि को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज करने के सनसनीखेज मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अंचलाधिकारी (CO), कांटी को निलंबित कर दिया है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह की सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
6 एकड़ सरकारी जमीन में खेल, 44 डिसमिल निजी नाम
मामला राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, कांटी से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि विभागीय नियमों को ताक पर रखकर कुल 6 एकड़ सरकारी कृषि भूमि में से 44 डिसमिल जमीन का दाखिल-खारिज एक निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया गया। यह कार्रवाई न केवल नियमों के खिलाफ थी, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर प्रशासनिक चूक मानी गई।
जांच में खुली लापरवाही की परतें
अपर समाहर्ता (ADM), मुजफ्फरपुर की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अंचलाधिकारी ने सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के बजाय सीधे सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की।
हाईकोर्ट में सरकार, नीति साफ – जीरो टॉलरेंस
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट में प्रथम अपील वाद संख्या 195/2025 दायर की है, जो अभी विचाराधीन है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है और किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश को नाकाम किया जाएगा।
दोषी और लाभार्थी—दोनों पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जांच में नियमों की अनदेखी या आदेशों की गलत व्याख्या पाई गई, तो सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि अवैध लाभ उठाने वालों पर भी कठोरतम कानूनी और विभागीय कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप है और यह साफ संकेत है कि अब सरकारी जमीन के मामलों में कोई ढिलाई नहीं चलेगी।