RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सुनाई सजा 

 

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 के मशरख डबल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं डबल मर्डर केस में कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा- दो विकल्प हैं, या तो हम जीवन दें या मौत. फिर जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र कितनी है? उनके वकील ने बताया कि 70 साल के हैं. इसके बाद जस्टिस ने कहा कि तब तो भगवान ही मालिक हैं. आज से पहले ऐसा केस नहीं देखा। प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था. बाद में साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था. पीड़ित के भाई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. मामले में 18 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया था. प्रभुनाथ सिंह की उम्र 70 साल है. प्रभुनाथ सिंह फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

दरअसल, पूरा यह मामला साल 1995 का है. आरोप है कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी. आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था. मामला निचली अदालत पहुंचा था.