पूर्व सांसद आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता हुआ साफ़, सरकार ने कारा नियम में किया संसोधन 

 
anand mohan

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है. जी हां बिहार सरकार के एक फैसले से आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है. फ़िलहाल आनंद मोहन 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए हुए है. उनके बेटे चेतन आनंद की सगाई है. 

Former Bihar MP Anand Mohan claims threat to life from jail superintendent  - India Today

जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने पिछले दिनों बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481(i) (क) में संशोधन किया है. इस संशोधन में उस वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था. 

इस संशोधन के बाद सरकारी सेवक की हत्या एक साधरण हत्या मानी जाएगी. इस संशोधन से पूर्व ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपराध की श्रेणी में माना जाता था. इस संशोधन के बाद पूर्व सांसद की स्थायी रिहाई की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी. तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन 14 वर्ष की सजा पूरी कर चुके हैं. इसके बावजूद उनकी रिहाई नहीं पा रही है. फ़िलहाल आनंद मोहनअपने बड़े बेटे और शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने के लिए 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं. 16 अप्रैल को चेतन आनंद का उपनयन है, जबकि 24 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सगाई है.