भारत सरकार की नई दिशानिर्देश जारी, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य

 

देश में कोरोना और ओमीक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों में एक बार फिर से बदलाव किए हैं. नए बदलाव के मुताबिक, अब विदेश से आने वाले हर यात्री के लिए सात दिनों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य हो गया है. साथ ही क्वॉरंटीन के आठवें दिन विदेशी यात्रियों को आरटी-पीसीआर जांच कराना भी जरूरी है.

आपको बता दे कि भारत सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों और ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले 14 दिनों के यात्रा विवरण सहित यात्रियों को उनकी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा पत्र में पूर्ण और तथ्यात्मक जानकारी जमा करनी होगी. इतना ही नहीं उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर किए गए कोरोना RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी. अन्य विवरणों के अलावा, जिन यात्रियों को आगमन पर टेस्ट करने की आवश्यकता है, उन्हें एयर सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन टेस्ट की प्री-बुकिंग करनी होगी.

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