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थावे मंदिर में मां सिंहासनी की ज्वेलरी चोरी में 5 दोषियों को सजा, चार को 7-7 साल की कैद

बिहार के चर्चित थावे मंदिर से मां सिंहासनी की ज्वेलरी चोरी करने के मामले में महज छह माह के भीतर फैसला आया है।
 
Gopalganj

बिहार के चर्चित थावे मंदिर से मां सिंहासनी की ज्वेलरी चोरी करने के मामले में महज छह माह के भीतर फैसला आया है। कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुमारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी कर चार दोषियों को सात-सात साल यानी 2,555 दिन के सश्रम कारावास की सजा दी है। वहीं, पांचवें दोषी को तीन साल की कैद सुनाई गई है।

अदालत ने यूपी के मऊ जिले के जमानिया थाना क्षेत्र के बेटावर गांव निवासी दीपक राय, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव निवासी इजमामुल आलम तथा अरार मोड़ के पास रहने वाले शरीफ साईं और गुडन को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर प्रत्येक को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर निवासी अख्तर अली के पुत्र एजाज अली को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई।

प्राथमिकी में चोरी गये सामान में मां का सोने का मुकुट, जिसका वजन करीब 5,000 ग्राम बताया गया था, सोने का लगभग 25 ग्राम का हार, करीब 10 ग्राम की सोने की छतरी और लगभग 500 ग्राम का चांदी का हार शामिल था. मामले में अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनायी