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बिहार में लोहार जाति अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं से हुए बाहर

 

बिहार सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं से बाहर कर दिया है. जी हां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को निरस्त कर दिया है. वैसे इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, सभी आयोग और अन्य कार्यालयों को पत्र लिखा गया है.

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आपको बता दें कि बिहार में लोहार जाति को साल 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया था. लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करने के साथ अन्य सुविधाएं भी देने के आदेश दिये गए थे. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया. उसके बाद 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साल 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी. इसी आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है. अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण समेत दूसरी सभी सुविधाएं मिलेंगी.

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