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जातीय गणना पर दायर याचिका को SC ने किया खारिज, कहा- पहले पटना कोर्ट जाए

 

बिहार में दो चरण में होने वाले जातीय गणना का कार्य 7 जनवरी से शुरू हो चुका है. वहीं जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई करने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को कहा है कि वे पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करें. 

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सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात से नाराज थी कि याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर दी है. कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए दायर की गयी याचिका है. कोर्ट ने कहा कि वे इस याचिका की सुनवाई नहीं कर सकते. याचिका दायर करने वाले को हाईकोर्ट जाना चाहिये.