17 साल बाद इंतज़ार खत्म: पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 252 अभ्यर्थियों की होगी बहाली
Patna: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे 252 अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार का दिन खुशियों से भरा रहा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इन सभी अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया अगले 6 हफ्तों में पूरी की जाए।
2004 से लंबा सफर, अब मिली राहत
बता दें कि 2004 में सब इंस्पेक्टर के 1510 पदों पर भर्ती निकली थी।
• 2008 में इसका परिणाम आया, लेकिन सवालों में गड़बड़ी के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
• वर्षों तक सुनवाई चलती रही और कई बार भर्ती प्रक्रिया अटक गई।
• 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 133 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई।
लेकिन इस बीच कई योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए थे। यही लड़ाई 252 उम्मीदवार अब तक लड़ रहे थे।
हाईकोर्ट का तर्क
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की पीठ ने कहा कि:
• जब कम अंक पाने वाले 133 उम्मीदवारों को बहाली मिल सकती है,
• तो ज्यादा अंक पाने वाले इन 252 अभ्यर्थियों को बाहर रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
यही कारण है कि अदालत ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिया कि इन्हें भी मौका दिया जाए।
अभ्यर्थियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
लंबे समय से बेरोजगारी और अनिश्चितता झेल रहे उम्मीदवारों के लिए यह फैसला किसी नई सुबह से कम नहीं है। अब सिर्फ मेडिकल और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और फिर ये उम्मीदवार वर्दी में नजर आएंगे।
क्यों खास है यह फैसला?
यह आदेश न सिर्फ 252 अभ्यर्थियों के लिए जीत है बल्कि यह दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है।
• 17 साल बाद न्याय मिलने से उम्मीद जगी है कि अब ऐसी गलतियां दोहराई न जाएं।
• युवाओं का कहना है कि यह फैसला सपनों को हकीकत में बदलने वाला है।







