एक आवेदन, पूरे परिवार की जमीन का दाखिल-खारिज: बिहार में बदली व्यवस्था, रैयतों को बड़ी राहत
Bihar news: बिहार में पारिवारिक भूमि बंटवारे के बाद दाखिल-खारिज की जटिल प्रक्रिया अब आसान हो गई है। राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब पूरे परिवार की जमीन का दाखिल-खारिज एक ही आवेदन से किया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह सुविधा बिहार भूमि पोर्टल पर लागू कर दी है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को रविवार से मिलना शुरू हो गया है।
पहले परेशानी, अब समाधान
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक पारिवारिक बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अपने हिस्से की जमीन के लिए अलग-अलग दाखिल-खारिज आवेदन देना पड़ता था। इससे समय, पैसे और मेहनत तीनों की बर्बादी होती थी। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए विभाग को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कम समय में नई प्रणाली विकसित की, जिसे अब बिहार भूमि पोर्टल के दाखिल-खारिज सेक्शन में लागू कर दिया गया है।
आम रैयतों को बड़ी राहत
नई व्यवस्था से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के रैयतों को राहत मिलेगी। अब एक परिवार सामूहिक रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और अपनी जमीन से जुड़ी जमाबंदी की स्थिति भी पोर्टल पर आसानी से देख पाएगा। डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी काफी हद तक खत्म होगी।
अगर आवेदन के दौरान किसी तरह की तकनीकी परेशानी आती है, तो नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6215 पर संपर्क कर सहायता ले सकते हैं।
मौखिक बंटवारे वालों के लिए भी राहत
सरकार ने उन लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की है, जिन्होंने अब तक मौखिक बंटवारे के आधार पर जमीन पर कब्जा बना रखा है। ऐसे मामलों में भविष्य में पारिवारिक विवाद और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आती रही है। नई प्रणाली के तहत मौखिक बंटवारे को भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर उसे कानूनी पहचान दी जा सकेगी।
सरकार का मानना है कि यह ऑनलाइन पहल न केवल जमीन से जुड़े विवाद कम करेगी, बल्कि राजस्व व्यवस्था को भी अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाएगी।







