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अनंत सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस ने कोर्ट से मांगी नई गंभीर धाराएं जोड़ने की अनुमति, जानिए क्या…

 
अनंत सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पुलिस ने कोर्ट से मांगी नई गंभीर धाराएं जोड़ने की अनुमति, जानिए क्या…
Bihar news: मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की कानूनी परेशानियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। मीरगंज थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने अब दो नई गंभीर धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। इस संबंध में एसीजेएम-1 सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में आवेदन दिया गया है।

बताया जा रहा है कि विधायक अनंत सिंह और उनके 9 समर्थकों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है। उन पर हथियारों का प्रदर्शन करने और जाति एवं धर्म से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है।

जनेऊ कार्यक्रम के दौरान हुआ था विवाद

पूरा मामला 2 और 3 मई का बताया जा रहा है। उस दौरान मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम में विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर विवादित गतिविधियां सामने आई थीं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने मांगी BNS की गंभीर धाराएं जोड़ने की अनुमति

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 और 196 जोड़ना चाहती है। इन धाराओं में संगठित अपराध और जाति या धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत एवं तनाव फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

कानूनी जानकारों के अनुसार यदि इन धाराओं में आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

इस मामले में विधायक अनंत सिंह की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान एडीजे-3 की अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

अब पुलिस की नई अर्जी पर अदालत में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि यदि कोर्ट नई धाराएं जोड़ने की अनुमति दे देता है तो मामला और गंभीर हो सकता है।

पुलिस का कहना है कि जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिससे यह मामला केवल सामान्य विवाद नहीं बल्कि संगठित तरीके से कानून व्यवस्था प्रभावित करने और सामाजिक तनाव फैलाने से जुड़ा प्रतीत होता है। इसी आधार पर केस को मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।