पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर बड़ी राहत, बिहार सरकार ने बदले नियम; नए वाहन खरीदने पर मिलेगा टैक्स में फायदा
नए प्रावधानों के तहत यदि कोई वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन को अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप कराता है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) दिया जाएगा। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा।
सरकार के अनुसार गैर-परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत, परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत तथा कुछ विशेष श्रेणी के पुराने मालवाहक और यात्री वाहनों पर 50 प्रतिशत तक कर छूट का प्रावधान जारी रहेगा। इससे लोगों को पुराने वाहनों के स्थान पर नए, सुरक्षित और ईंधन-कुशल वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से राज्य में प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी और सड़क सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। वैज्ञानिक तरीके से वाहन स्क्रैपिंग होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और अनुपयोगी वाहनों के कारण होने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी।
परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से पुराने वाहनों के निस्तारण की व्यवस्था न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि हरित परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।
सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, सरल और नागरिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर यातायात व्यवस्था के लक्ष्य को भी गति मिलेगी।







