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बिहार में ट्रैफिक चालान पर बड़ी राहत! 90 दिन से पुराने मामलों का होगा आसान निपटान

 
बिहार में ट्रैफिक चालान पर बड़ी राहत! 90 दिन से पुराने मामलों का होगा आसान निपटान
Bihar news: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए लंबित चालानों के निपटारे के लिए नई योजना लागू करने का फैसला लिया है। विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026” शुरू की जा रही है।

क्या है नई व्यवस्था?
परिवहन विभाग की समीक्षा में यह सामने आया कि मोटरयान अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में एक ही तरह के अपराधों के लिए अलग-अलग जुर्माना तय होने से वाहन मालिकों को परेशानी हो रही थी। इसी कारण लोग चालान संशोधन की उम्मीद में भुगतान टाल रहे थे।

90 दिन से पुराने चालानों पर खास व्यवस्था
नई योजना के तहत 90 दिनों से अधिक समय से लंबित चालानों का निपटारा अब वर्चुअल कोर्ट और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

समानता और पारदर्शिता पर जोर
सरकार का उद्देश्य है कि सभी वाहन मालिकों पर समान रूप से नियम लागू हों और चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता आए। इस कदम से न केवल लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि लोगों को अनावश्यक परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा।

क्या होगा फायदा?
इस योजना से लाखों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबित चालानों के कारण रुके हुए वाहन संबंधी कार्य भी अब आसानी से पूरे हो सकेंगे।