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राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन बिल को दी मंजूरी, बिहार में 75 प्रतिशत हुआ रिजर्वेशन का दायरा

 

बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सदन से पारित आरक्षण संशोधन बिल 2023 को  मंजूरी दे दी है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में एससी-एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है. बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था. 

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आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में ही नए आरक्षण बिल को पास किया गया है. विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा. जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा.