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BPSC अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से लगा झटका, गुरु रहमान बोले- सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

 

13 दिसम्बर 2024 और 4 जनवरी 2025 को आयोजित 70वी बीपीएससी पीटी परीक्षा फिर आयोजित नहीं की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी कैंडिडेट और अन्य की ओर से पुनः परीक्षा कराने की गुहार वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत देते हुए मेन्स एग्जाम की तैयारी का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। प्रसिद्ध कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने कहा है कि हिम्मत नहीं हारे हैं। कोर्ट ने मेन्स की परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने और सुरक्षा व पारदर्शिता सुनिश्चित करने भी आदेश दिया है।

गुरु रहमान ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन, इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यह हमारे लिए बड़ा झटका है। लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोगों ने सारे एविडेंस रखे थे। बिहार में अब कोई दूसरा छात्र आनंद कुमार नहीं बनेगा। बच्चे चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

एक अन्य छात्र बमबम कुमार ने कहा कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय की गुहार में 100 दिनों से गर्दनीबाग में अड़े हैं। हमलोगों के पास जो भी प्रूफ थे उन्हें पेश किया। अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि कोर्ट का फैसला छात्र हित में नहीं है। हमलोग पीछे नहीं हटेंगे। गर्दनीबाग में हमारा आन्दोलन जारी रहेगा। उन्होंने बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार पर सीट बेचने का भी आरोप लगाया।