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भवन निर्माण विभाग पर कोर्ट का कड़ा प्रहार: भुगतान नहीं तो दफ्तर और संपत्ति होगी नीलाम

 
भवन निर्माण विभाग पर कोर्ट का कड़ा प्रहार: भुगतान नहीं तो दफ्तर और संपत्ति होगी नीलाम

Bihar news: बिहार के किशनगंज से एक बड़ी और मिसाल कायम करने वाली खबर सामने आई है। व्यवहार न्यायालय ने भवन निर्माण विभाग (BCD) के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए उसके कार्यालय और संबंधित संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सब जज प्रथम की अदालत ने वर्षों पुराने भुगतान विवाद में दिया है, जिससे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है।

यह मामला निष्पादन वाद संख्या 22/2024 (सिस-25/2024) से जुड़ा है। अदालत के निर्देशानुसार 28 जनवरी 2026 को कुर्क की गई विभागीय संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी से पहले कुर्क संपत्तियों का इश्तेहार सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जा चुका है। कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि कानून के सामने सरकारी विभाग भी जवाबदेह हैं और आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई तय है।

आठ साल से अटका भुगतान, अब कोर्ट का सख्त एक्शन
पूरा मामला किशनगंज के संवेदक मुकेश कुमार सिंह से जुड़ा है। उन्होंने करीब आठ वर्ष पहले भवन निर्माण विभाग के लिए निर्माण कार्य पूरा किया था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं मिला। कई बार विभागीय स्तर पर गुहार लगाने के बाद भी जब राशि नहीं मिली, तो संवेदक को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

सिविल कोर्ट ने पहले ही संवेदक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने आदेश को नजरअंदाज किया। अंततः अदालत ने निष्पादन की कार्रवाई करते हुए विभाग की संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी का रास्ता खोल दिया।

23 लाख रुपये अब भी बकाया
संवेदक के अधिवक्ता अजय मंडल ने बताया कि विभागीय ट्रिब्यूनल ने करीब छह साल पहले ही भुगतान का आदेश दिया था, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। सूद सहित लगभग 23 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि न्यायालय अब सरकारी लापरवाही पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। समय पर भुगतान नहीं करने वाले विभागों को अब संपत्ति नीलामी जैसी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।