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चारा घोटाला: लालू यादव की सजा बढ़ाने पर हाईकोर्ट में सुनवाई तय, 27 साल सजा के बाद अब और कड़ा होगा कानून?

 

Bihar: इस वक़्त की खबर राजद सुप्रीमो लालू यादव से जुड़ी हुई है, जहां चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने लालू यादव सहित अन्य दोषियों की सजा बढ़ाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से मांग की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

बुधवार को न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की अनुमति दे दी। अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई होगी। CBI का तर्क है कि देवघर घोटाले में अन्य आरोपियों को अधिक सजा दी गई थी, जबकि लालू यादव को अपेक्षाकृत कम सजा मिली। एजेंसी ने अप्रैल 2025 में दाखिल याचिका में अधिकतम सजा की मांग की है। 

इससे पहले निचली अदालत ने लालू यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। CBI अब इसे नाकाफी मान रही है। गौरतलब है कि चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में लालू यादव को कुल 27 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि खराब स्वास्थ्य के चलते वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 

इस जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले के दौरान मवेशियों की खरीद-फरोख्त के नाम पर बाइक और स्कूटर से परिवहन दिखाया गया, जिसके लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली की एक एजेंसी से भेड़-बकरियों की खरीद भी भारी कीमतों पर दर्शाई गई थी। इस घोटाले में लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत को भी मुख्य आरोपी बनाया गया है।