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शिक्षकों के स्थानांतरण पर सरकार का नया आदेश, टीचर्स 1-15 दिसंबर तक ट्रांसफर के लिए करें आवेदन

 

ट्रांसफर की आस लगाए शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए एक बार फिर से आवेदन लेने जा रहा है। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एप्लिकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पुराने आवेदन को रिजेक्ट किया जाता है। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है, उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि सरकार को ये अनुरोध मिल रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से पीड़ित हैं और इसलिए अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपना तबादला कराना चाहते हैं, सरकार ने उन्हें मौका दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सरकार उनके ट्रांसफर/पोस्टिंग पर विचार करेगी।

बुधवार को बिहार के 1 लाख 14 हजार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियोजित शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, 'नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहें हैं। वहीं काम करेंगे। नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी।'