बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति का आदेश रद्द किया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया है. इससे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब सरकारी विद्यालयों से गेस्ट शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे. पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से 12वीं के 4257 अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है.
दरअसल पिछले साल (2024) मार्च में सूबे के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका डाली गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती. राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें. बता दें पिछले साल (2024) मार्च में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था. प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था.

आदेश के बाद शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था. धरना-प्रदर्शन का दौर लंबे समय तक जारी था. दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी. अब जाकर गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया है. इस फैसले से अतिथि शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है.