IRCTC लैंडर घोटाला: राबड़ी देवी की ट्रांसफर अर्जी पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट में बढ़ी हलचल
Patna Desk: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को IRCTC लेंडर घोटाला और उससे जुड़े मामलों में बड़ा अपडेट सामने आया है। राबड़ी देवी समेत लालू परिवार की ओर से दायर ट्रांसफर अर्जी पर अब 9 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। मामले में आज हुई कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी, जबकि बचाव पक्ष ने न्यायाधीश को बदलने की मांग दोहराई।
लालू परिवार की दलीलें कोर्ट में पेश
सुनवाई के दौरान पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और वरिष्ठ वकील सदान परासर ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और अन्य सह-आरोपियों की ओर से पक्ष रखा।
अदालत को बताया गया कि—
• राबड़ी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं का कहना है कि
उन्हें मौजूदा न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं है।
• उनकी दलील है कि न्यायाधीश उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं और
पूर्वनियोजित मन से सुनवाई कर रहे हैं।
चार मामलों की ट्रांसफर की मांग
राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने की अदालत में लंबित चार महत्वपूर्ण मामलों को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग रखी है। इन मामलों में शामिल हैं—
• IRCTC घोटाला मामला
• नौकरी के बदले नकद (Jobs-for-Land) मामला
• इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस
• एक अन्य संबंधित मामला
याचिका में तर्क दिया गया है कि जब तक केस की सुनवाई किसी नई अदालत में नहीं होगी, न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
अगली सुनवाई पर निगाहें
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले को 9 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। अगली सुनवाई में लालू-राबड़ी के वकील अपने तर्क आगे बढ़ाएंगे, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI भी अपनी प्रतिक्रिया पेश कर सकते हैं।
इस बीच, कानूनी हलकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लालू परिवार की यह अर्जी स्वीकार की जाएगी या मामले की सुनवाई यथावत जारी रहेगी।







