मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, यूट्यूबर के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिन मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मुदैरा कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. साथ ही अब तमिलनाडु पुलिस ने मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया है.
NSA के तहत संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर अवधि तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है. हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती. हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है. जब मामला कोर्ट में जाता है, तब सरकारी वकील कोर्ट को मामले की जानकारी देता है.
वैसे बता दें तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष को मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था. इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई, जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है. इस मामले में सुनवाई होनी है.