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खान सर केस में नया मोड़: रौशन आनंद ने लगाई जमानत की गुहार, खान सर को अदालत से मिली अंतरिम राहत

 
खान सर केस में नया मोड़: रौशन आनंद ने लगाई जमानत की गुहार, खान सर को अदालत से मिली अंतरिम राहत
Bihar News: चर्चित शिक्षक फैजल खान की कोचिंग के बाहर 2 जून को हुई हिंसक घटना से जुड़े मामले में कानूनी हलचल तेज हो गई है। इस मामले में गिरफ्तार रौशन आनंद ने अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले उनकी जमानत अर्जी निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी।

जानकारी के अनुसार, कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और हमले के मामले में पुलिस ने 3 जून को रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही उनके समर्थन में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है। पटना में कई बार छात्रों ने सड़कों पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग की है।

मंगलवार को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई से पहले पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

इधर, इस प्रकरण में खान सर को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ‘नो कोर्सिव एक्शन’ का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि खान सर को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और जांच प्रक्रिया में शामिल रहना पड़ेगा। इसलिए उन्हें राहत तो मिली है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से गुजरना अभी बाकी है।

अब इस मामले में सभी की निगाहें रौशन आनंद की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई और जांच से जुड़े अगले कदमों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि अदालत के आगामी फैसले इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।