सरकारी जमीन पर नीतीश सरकार का बड़ा वार: खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक, भू-माफिया और भ्रष्ट अफसरों पर सख्त एक्शन
Bihar news: बिहार में सरकारी जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों पर नीतीश सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय भू-माफियाओं पर नकेल कसने और सरकारी जमीन के अवैध निजी हस्तांतरण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में पांच अहम और अनिवार्य निर्देश भी जारी किए हैं।
सभी जिलों को जारी हुआ सख्त आदेश
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को पत्र भेजकर सरकारी भूमि की खरीद-बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। पत्र में साफ कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका अवैध भूमि हस्तांतरण में पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों की मिलीभगत पर सरकार सख्त
सरकार के अनुसार हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सरकारी भूमि का अवैध दाखिल-खारिज कर निजी लोगों के नाम जमाबंदी बना दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल खेला गया। इसे गंभीर अनियमितता और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग की श्रेणी में माना गया है।
वासभूमि और अधिशेष जमीन पर भी रोक
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, सिलिंग की अधिशेष भूमि और वासभूमिहीन परिवारों को आवंटित जमीन की खरीद-बिक्री या निजी हस्तांतरण पूरी तरह अवैध है। बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिघृति अधिनियम, 1947 के तहत दी गई जमीन भी इस रोक के दायरे में रहेगी।
अवैध हस्तांतरण पर पूरी तरह ब्रेक
सरकारी भूमि के मामलों की हालिया समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब किसी भी तरह का सरकारी भूमि हस्तांतरण बिना राज्य सरकार की अनुमति नहीं होगा। किसी संस्था या व्यक्ति को जमीन देने से पहले मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
मुख्य सचिव के पांच अहम निर्देश
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार—
• राजस्व स्तर पर लंबित मामलों में अब एक स्तर ऊपर के अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी।
• जिलाधिकारी या प्रमंडलीय आयुक्त की अनुमति के बिना कोई निर्णय मान्य







