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बिहार में अब सरकारी कर्मचारी पर केस करने से पहले लेनी होगी सरकार से अनुमति

 
नीतीश कुमार

बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं करा पाएंगे। यदि आप किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। 

आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष आपराधिक प्रवृत्ति का है। सरकारी अधिकारी/कर्मी के कार्यकलाप से यदि सरकार को क्षति होती है तो सरकार जोकि नियोजक है, उसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस कर्मी पर किस प्रकार की कार्रवाई करे।

गौरतलब है कि 2008 में गृह विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह ने आदेश जारी किया था कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राज्य सरकार के अंग हैं। इसलिए यदि किसी के कार्यकलाप से सरकार को हानि होती है तो सरकार को ही यह अधिकार है कि वह तय करे कि वह उस अधिकारी पर किस प्रकार की कार्रवाई करें। 

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