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पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के लोग नहीं कर पाएंगे आतिशबाजी, AQI स्तर खराब होने की वजह से लिया गया फैसला

 
पटाखा

पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में खराब AQI लेवल के कारण सुप्रीम कोर्ट और NGT ने सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है।

जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है।

पटना जिला प्रशासन सभी से अपील करता है कि पटाखों का प्रयोग न करें। पटाखों से निकलने वाला धुआं, जिसमें हानिकारक रसायन होता है। हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। आतिशबाजी, पटाखा में बारूद, भारी धातुओं और रसायनों के उपयोग से वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि होती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों को खतरा होने के साथ-साथ सभी प्राणी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है।

दीया जलाने में किरासन तेल का उपयोग न करें। इसके जलने से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुचा सकता है। आंखों में जलन, आंसू एवं धुंधलापन की शिकायत हो सकती है।