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पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में SC का बड़ा फैसला, सूरजभान सिंह बरी, मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद

 
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बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक शख्स को दोषी करार दिया है। मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं, निचली अदालत ने 8 आरोपियों को साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

मालूम हो कि,पूर्व मंत्री की 13 जून 1998 में हत्या हो गई थी। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुरक्षा इंतजाम के बीच उत्तर प्रदेश के माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने एके-47 से गोलियां बरसा कर छलनी कर दिया था। इसमें बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई थी। वहीं, पति की मौत के बाद उनकी पत्नी रमा देवी ने लालू यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। 

इधर, रमा देवी पति की मौत के बाद राजनीति में सक्रिय हुई। उन्होंने पति की मौत के बाद आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और 12वीं लोकसभा में सांसद की जिम्मेदारी संभाली। इसी के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और साल 2009 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी के बाद उन्होंने लगातार 2014 और 2019 में भी जीत का सिलसिला कायम रखा।