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सिगरेट पीना पड़ेगा भारी! 2026 में एक कश की कीमत 72 रुपये, संसद से पास हुआ तंबाकू पर महाटैक्स बिल

 
सिगरेट पीना पड़ेगा भारी! 2026 में एक कश की कीमत 72 रुपये, संसद से पास हुआ तंबाकू पर महाटैक्स बिल

Bihar news: सिगरेट पीने वालों के लिए नया साल बड़ा झटका लेकर आ सकता है। अब सिगरेट सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि जेब के लिए भी जानलेवा साबित होने वाली है। साल 2026 से सिगरेट की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की तैयारी है। हालात ऐसे बन सकते हैं कि जो सिगरेट अभी 18 रुपये में मिलती है, उसकी कीमत सीधे 72 रुपये तक पहुंच जाए, यानी एक सिगरेट पर 54 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

दरअसल, संसद ने Central Excise (Amendment) Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा से पास होकर यह विधेयक लोकसभा लौट चुका है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा पेश किए गए इस बिल में सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस में भारी बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर खासतौर पर युवाओं और छात्रों को धूम्रपान से दूर रखा जाएगा। साथ ही, सिगरेट छोड़ने वालों की संख्या बढ़ेगी और लंबे समय में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।

ड्यूटी में चार गुना तक उछाल, कीमतें भी आसमान पर

मौजूदा कानून के तहत सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 200 से 735 रुपये प्रति 1000 स्टिक थी। लेकिन नए संशोधन में इसे बढ़ाकर 2,700 से 11,000 रुपये प्रति 1000 स्टिक करने का प्रस्ताव है। इसी वजह से खुदरा बाजार में सिगरेट की कीमतें चार गुना तक बढ़ सकती हैं।

सिर्फ सिगरेट नहीं, हर तंबाकू उत्पाद पर पड़ेगी मार

यह बिल केवल सिगरेट तक सीमित नहीं है। च्युइंग तंबाकू पर टैक्स 25% से बढ़कर 100% किया जाएगा। हुक्का तंबाकू पर 40%, पाइप और स्मोकिंग मिक्सचर पर 325% तक टैक्स लगेगा। जर्दा, सुगंधित तंबाकू और सिगार भी इस दायरे में आएंगे।

अगर यह प्रस्ताव 2026 में लागू होता है, तो कम आय वर्ग के लोगों के लिए सिगरेट पीना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साफ है—अब धुआं उड़ाने से पहले लोग सौ बार सोचेंगे, क्योंकि एक कश भी जेब जला सकता है।