कोर्ट ने तेजप्रताप को 1 महीने का दिया अल्टिमेटम, राबड़ी देवी के आवास की तरह ऐश्वर्या के रहने के लिए करें व्यवस्था

लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पटना की फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह एक महीने के अंदर पत्नी ऐश्वर्या राय को राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड आवास की तरह रहने का व्यवस्था करके दें. कोर्ट ने कहा जैसा आवास राबड़ी देवी के पास है उस तरह के आवास की व्यवस्था तेजप्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए करें. इसके साथ ही कोर्ट ने तेजप्रताप को घर की बिजली बिल, पानी बिल का भुगतान करने के लिए भी कहा है.
कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को सख्त हिदायत दी है कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने ऐश्वर्या को सिक्योरिटी मुहैया कराने का भी आदेश दिया है. ऐश्वर्या राय को कोर्ट से तलाक मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ऐश्वर्या राय के साथ खड़ा नजर आया.
दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मामला पटना के फैमिली कोर्ट के नाम से मशहूर निचली अदालत में पहुंचा, जहां ऐश्वर्या ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. निचली अदालत ने तलाक के मामले में ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता देने का आदेश दे दिया, लेकिन घरेलू हिंसा से सुरक्षा के मामले में कोई राहत नहीं दी. इसके बाद ऐश्वर्या ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई. इस पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए घरेलू हिंसा पर फैमिली कोर्ट को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने माना कि तेज प्रताप ने ऐश्वर्या को अपने घर तक आने से रोकने के लिए पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की है. अब ऐश्वर्या की याचिका पर पटना की फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में माना कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के खिलाफ घरेलू हिंसा की थी. कोर्ट ने अपने 17 पन्नों के आदेश में ऐश्वर्या और उनकी सास राबड़ी देवी के बीच मौजूद कड़वाहट भरे रिश्ते पर भी प्रकाश डाला है. कोर्ट ने ऐश्वर्या के लिए सुरक्षा आदेश जारी किया है. साथ ही राबड़ी देवी के घर जैसा घर ऐश्वर्या को देने का भी आदेश दिया है.