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सुप्रीम कोर्ट से बीएड पास अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, बिहार सरकार ने वापस ली याचिका

 

सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के बीएड पास अभ्यर्थियों को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने 1.70 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत नहीं देते हुए मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है. जिसके बाद नीतीश सरकार ने याचिका वापस ले ली. अब इस मामले में बिहार सरकार दूसरी याचिका दायर करेगी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

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बता दें कि मामला बीएड पास कैंडिडेट्स से जुड़ा है. बिहार लोक सेवा आयोग यानि बीपीएससी ने करीब दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी (पहली से पांचवीं) टीचर नहीं बन पाएंगे. इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में  एसएलपी दायर की थी. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में हुई. बिहार सरकार ने अब यह तय किया है कि बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी. जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया की इस मामले में अब शुक्रवार को फ्रेश याचिका पर सुनवाई की जाएगी. इस मामले की सुनवाई पर बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भविष्य इस सुनवाई पर टिका हुआ है.