पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर अब कोई रोक नहीं, सरकार ने दूर किया बड़ा भ्रम
Bihar news: पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जमीन मालिकों और आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि टाउनशिप क्षेत्र में जमीन के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर अब किसी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं है।
मंत्री ने बताया कि इस संबंध में पटना के समाहर्ता-सह-जिला निबंधक को भी आवश्यक जानकारी दे दी गई है। इससे टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म होने की उम्मीद है।
कोर क्षेत्र में भी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक नहीं
नीतीश मिश्रा ने साफ किया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के पूरे क्षेत्र में, कोर क्षेत्र समेत, जमीन के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर कोई रोक प्रभावी नहीं है। यानी संबंधित जमीनों का लेनदेन सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि टाउनशिप के विकास योजना प्रारूप के प्रकाशन के बाद विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसी के माध्यम से पहले लागू प्रतिबंध को समाप्त किया गया है।
विकास के साथ जनहित भी सरकार की प्राथमिकता
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्यों से आम लोगों और भू-स्वामियों के हित प्रभावित न हों।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और जनहित के बीच संतुलन बनाते हुए सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है।
भू-स्वामियों को मिली बड़ी स्पष्टता
जमीन के लेनदेन पर रोक हटाए जाने से पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र के भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद संबंधित क्षेत्र में भूमि लेनदेन को लेकर तस्वीर साफ हो गई है।







