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LIC अधिकारी प्रवीण कृष्ण हत्याकांड: 4 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला, लोजपा नेता समेत 6 को उम्रकैद

 
Crime news

चार साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ मिला। नालंदा जिले के बिहारशरीफ कोर्ट ने LIC अधिकारी प्रवीण कृष्ण की पीट-पीटकर हत्या के मामले में लोजपा नेता छोटेलाल यादव समेत 6 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने का अतिरिक्त जेल भुगतना होगा।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना 20 फरवरी 2021 की है। मृतक प्रवीण कृष्ण, LIC में अधिकारी थे और दिल्ली में कार्यरत थे। वे छुट्टियों में अपने घर नालंदा के झिंगनगर मोहल्ले आए थे, जहां वे अपनी जमीन पर JCB से गैरेज का निर्माण करवा रहे थे। इसी जमीन को लेकर स्थानीय लोजपा नेता छोटेलाल यादव और उनके साथियों ने विवाद खड़ा किया। आरोप है कि ये लोग उसी जमीन पर बिना इजाज़त मंदिर बनवाने की कोशिश कर रहे थे।

हत्या की पूरी कहानी

28 फरवरी 2021 को दोपहर 12:30 बजे जब गैरेज निर्माण के लिए JCB मशीन आई, तो छोटेलाल यादव, भूषण यादव, लाला यादव, वीरमणि यादव, पप्पू कुमार और मनोज कुमार करीब 15-20 लोगों के साथ पहुंचे और लाठी-डंडों से लैस होकर प्रवीण कृष्ण पर हमला कर दिया।

जब उनके भाई उन्हें बचाने पहुंचे, तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। गंभीर रूप से घायल प्रवीण को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया था, जो मामले में अहम सबूत बना।

कोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई नालंदा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम संजीव कुमार सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने छह आरोपियों को हत्या और अन्य धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में 5 साल और 2 साल की कठोर सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया।

अभियोजन की दलील

सरकारी वकील (APP) एसएम असलम ने बताया कि मुकदमे में 8 लोगों की गवाही कराई गई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मृतक के तीनों भाई बाहर नौकरी करते थे और आरोपी लंबे समय से उनकी जमीन पर नजर जमाए हुए थे।

कौन-कौन दोषी ठहराए गए?

  • छोटेलाल यादव (लोजपा नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी)
  • भूषण यादव
  • लाला यादव
  • वीरमणि यादव
  • पप्पू कुमार
  • मनोज कुमार

सभी आरोपी बिहार थाना क्षेत्र के झिंगनगर मोहल्ले के निवासी हैं।